Patna: पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, पटना के क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण को लेकर पूर्व में लागू प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की ओर से समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, पटना को आवश्यक रूप से सूचित कर दिया गया है।
टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर अब रोक नहीं
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्यों के दौरान किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावित या बाधित न हों। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करते हुए प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिसूचना जारी होने के बाद प्रतिबंध हटाया गया
मंत्री ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की विकास योजना प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात विभागीय अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर पूर्व में लगी रोक को हटा लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसमें कोर क्षेत्र भी शामिल है, में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर अब किसी भी प्रकार की रोक प्रभावी नहीं है। इसका मतलब है कि संबंधित क्षेत्र में भूमि का क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पूर्व की भांति किया जा सकता है।
भू-स्वामियों और आम नागरिकों को मिलेगी स्पष्टता
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र के भू-स्वामियों और आम नागरिकों के बीच भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित लोगों को भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण को लेकर आवश्यक स्पष्टता प्राप्त होगी।





