New Delhi: दिल्ली सरकार ने शनिवार से ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Laxmi Yojana) की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोल दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अगस्त से दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए पंजीकरण कराने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी महिला के लिए यह अपने नाम की पहली बचत होगी, किसी के लिए दवा, किताब या घर की जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनेगी और किसी के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। हालांकि, आयकर देने वाली, जीएसटी फाइल करने वाली, सरकारी कर्मचारी या पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। इसके अलावा जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, जो सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) में कार्यरत है, वे भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन से अधिक बच्चों वाली या आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
₹2,500 की राशि कैसे मिलेगी?
योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में हर महीने 1,500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट में भेजे जाएंगे। इस राशि का उपयोग स्वीकृत आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा। दूसरे विकल्प में लाभार्थी चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि सीधे अपने आरडी या एफडी खाते में प्राप्त कर सकती हैं।
17 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का अनुमान है कि योजना पूरी तरह लागू होने के बाद राजधानी की 17 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसके जरिए स्कूल नामांकन, ‘अपार’ योजना, ‘आभा’ आईडी, समय पर टीकाकरण, ‘पोषण’ ट्रैकर पर पंजीकरण, ‘एक पेड़ मां के नाम’, स्वच्छ भारत अभियान, स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया विशेष ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी।




