रांची। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा आयोजित की जा रही झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रम के लिए) के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त हो गया है। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने प्रमुख परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
सदर (रांची) के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के 11 चिह्नित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 26 जुलाई 2026 को प्रातः 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
क्यों उठाया गया यह कदम?
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पुलिस अधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बावजूद प्रशासन को आशंका थी कि परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्व, परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक अनावश्यक भीड़ जुटाकर शांति व्यवस्था भंग करने या परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
केंद्रों के 200 मीटर दायरे में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित:
पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का जुटना: परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे। (ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को इससे छूट रहेगी)।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम के प्रयोग पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध: बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी।
पारंपरिक/घातक हथियारों पर रोक: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
सभा और बैठकों पर पाबंदी: परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आमसभा, धरना या बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
इन 11 केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश:
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स), बरियातू
सेंट जॉन्स हाई स्कूल, करबला टैंक रोड
सेंट पॉल्स कॉलेज, चर्च रोड
छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, बूटी रोड
योगदा सत्संग विद्यालय, जगन्नाथपुर (धुरवा)
मारवाड़ी +2 हाई स्कूल, अपर बाजार
उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, डॉ. कामिल बुल्के पथ
गोसनेर कॉलेज (सेंटर A), एन.एम. होरो मार्ग
गोसनेर कॉलेज (सेंटर B), एन.एम. होरो मार्ग
उर्सुलाइन इंटर गर्ल्स हाई स्कूल, डॉ. कामिल बुल्के पथ
सेंट पॉल्स हाई स्कूल, चर्च रोड
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




