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Jamshedpur news: सोनारी स्थित आर.एम.एस. हाई स्कूल, बालिचेला में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत पढ़ रही एक छात्रा को फीस जमा नहीं करने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मंगलवार को उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई तथा छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है।
अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि चांदनी कुमारी का नामांकन आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत हुआ था। वर्ष 2026-27 में वह कक्षा नौ की छात्रा है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन पिछले कुछ समय से उससे स्कूल फीस जमा करने का दबाव बना रहा था। छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस जमा नहीं हो सकी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 7 जुलाई को आयोजित परीक्षा के लिए उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, जिससे वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी।
शिकायत में कहा गया है कि छात्रा की मां घरों में झाड़ू-पोछा और बर्तन साफ करने का काम कर परिवार का पालन-पोषण करती हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से आर्थिक मजबूरी बताते हुए किस्तों में फीस जमा करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन प्रबंधन ने पूरी फीस जमा किए बिना एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया।
अभिभावक संघ का कहना है कि आरटीई अधिनियम और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निर्धारित नियमों के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर छात्रा के शैक्षणिक हितों की रक्षा की जाए, उसे परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा स्कूल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।

