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मुहर्रम जुलूस में क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित? जानिए पूरी गाइडलाइन!

Ranchi News : सेंट्रल मुहर्रम कमिटी, रांची ने वर्ष 2025 के मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। यह निर्देश मुख्य रूप से धवताल अखाड़ा और इमामबख्श अखाड़ा के अंतर्गत निकलने वाले जुलूसों के लिए

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Ranchi News : सेंट्रल मुहर्रम कमिटी, रांची ने वर्ष 2025 के मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। यह निर्देश मुख्य रूप से धवताल अखाड़ा और इमामबख्श अखाड़ा के अंतर्गत निकलने वाले जुलूसों के लिए है।

कमिटी के महासचिव अकीलुर्रहमान और प्रवक्ता मो. इसलाम ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि 10वीं मुहर्रम (पहलाम) का जुलूस 6 जुलाई 2025, रविवार को निकलेगा। यह जुलूस दोपहर 1 से 2 बजे तक मेन रोड पहुंचेगा और फिर 3 से 4 बजे तक लेक रोड में तीनों प्रमुख अखाड़ों के खलीफाओं के मिलन के बाद अपने निर्धारित मार्ग से अपर बाजार स्थित धवताल इमामबाड़ा के लिए प्रस्थान करेगा।

गाइडलाइन के अनुसार, अखाड़ों में आग और कांच का खेल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभी अखाड़े अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकालेंगे और उसी मार्ग से वापसी करेंगे।

अखाड़ों को अपने क्षेत्र में होने वाले रस्मे पगड़ी सह सम्मान समारोह की सूचना सेंट्रल मुहर्रम कमिटी और अपने खलीफा को देनी होगी। इसके अलावा, ऐसी कोई भी झांकी, जिससे किसी की धार्मिक या सामाजिक भावना आहत हो, पूरी तरह से निषिद्ध है।

सभी झांकियों को कमिटी और खलीफा की स्वीकृति के बाद ही बनाया जाएगा। झांकी, ताजिया या निशान की ऊँचाई 13 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नशे में धुत व्यक्तियों को जुलूस में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। हर अखाड़ा 5 से 10 वालंटियर्स की सूची मोबाइल नंबर सहित देगा, ताकि उन्हें आई कार्ड जारी किए जा सकें।

जुलूस में केवल पारंपरिक खेल औजारों का ही उपयोग होगा। किसी भी प्रकार के लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन पूरी तरह अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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