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सिविल जज परीक्षा रद्द करने का मामला अब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में

रांची : झारखंड सरकार द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी अभी जुडिशियल ऑफिसर नहीं

हाईकोर्ट
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रांची : झारखंड सरकार द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी अभी जुडिशियल ऑफिसर नहीं बने हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मामले में बताया गया कि इसी तरह की एक याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है। इसलिए इन मामलों को भी सुनवाई के लिए एकल पीठ में भेजने का आग्रह किया गया। राज्य सरकार और जेपीएससी ने भी प्रार्थियों के इस आग्रह पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

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सिंगल बेंच में ट्रांसफर होंगी तीन याचिकाएं

इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। प्रार्थियों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22/2023) से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है। मामले में आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने याचिका दाखिल की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अनुराग कश्यप और सोनल ने पक्ष रखा।

22 परीक्षाएं रद्द, 6 की प्रक्रिया स्थगित

बता दें कि CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें TDPL शामिल रहा था। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गई थी। इन घोषणाओं के बाद कार्मिक, प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।

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