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बिना अनुमति पोस्टर-फ्लेक्स लगाने पर सख्ती, 26 संस्थाओं पर ₹25,000 जुर्माना

Ranchi : नगर निगम ने शहर की सुंदरता, स्वच्छता और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है। निगम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, विद्युत खंभों, दीवारों तथा सरकारी परिसरों पर बिना अनुमति पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाने के बढ़ते मामलों को गंभीरता से

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Ranchi : नगर निगम ने शहर की सुंदरता, स्वच्छता और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है। निगम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, विद्युत खंभों, दीवारों तथा सरकारी परिसरों पर बिना अनुमति पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाने के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने यह जानकारी आमजन और संबंधित संस्थाओं को दी है कि ऐसी गतिविधियाँ पूरी तरह अवैध हैं। यह आचरण झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 171 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसी प्रावधान का संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने अधिनियम की धारा 600 के तहत 26 संस्थाओं पर प्रति संस्था 25,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया था। इन संस्थाओं को पहले नोटिस जारी कर समय पर भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन अनेक संस्थाओं द्वारा अब तक राशि जमा नहीं की गई है। निगम ने स्पष्ट किया कि भुगतान में हो रही देरी अस्वीकार्य है और नियमों का पालन सभी पर अनिवार्य है।

निगम प्रशासन ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद बिना अनुमति पोस्टर-फ्लेक्स लगाने की प्रवृत्ति शहर को अस्वच्छ, बदसूरत और दृश्य प्रदूषण से प्रभावित करती है। सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित 26 संस्थाओं के विरुद्ध ट्रायल लाइसेंस निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक प्रक्रियाएँ लागू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आर्थिक दंड को भी वसूला जाएगा।

नगर निगम ने आम नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और निजी संगठनों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही विज्ञापन-प्रचार सामग्री का उपयोग करें। बिना अनुमति पोस्टर लगाने, दीवार पेंटिंग करने या फ्लेक्स टांगने पर सख्त कार्रवाई होगी। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सौंदर्ययुक्त बनाए रखना प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी साझा जिम्मेदारी है।

रांची नगर निगम का यह कदम शहर में अनियंत्रित विज्ञापन प्रवृत्ति को रोकने के साथ-साथ राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि संबंधित संस्थाएँ शीघ्रता से जुर्माना राशि जमा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अनिवार्य होगी। निगम अधिकारियों ने भरोसा जताया कि जनसहयोग से शहर को स्वच्छ, हराभरा और आकर्षक बनाया जा सकता है।

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