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सीबीआई छापेमारी में जब्त 9.64 लाख रुपये लौटेंगे, कोर्ट ने दिया आदेश

आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा जब्त की गई 9,64,410 रुपये की नकद राशि प्रमोद कुमार धानुका को वापस मिलेगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने राशि रिलीज करने का आदेश दिया है।

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रांची: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा जब्त की गई 9,64,410 रुपये की नकद राशि प्रमोद कुमार धानुका को वापस मिलेगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने राशि रिलीज करने का आदेश दिया है।

मामला आरसी 03(ए)/2017-डी से संबंधित है। अदालत में प्रमोद कुमार धानुका की ओर से बताया गया कि वह इस मामले में आरोपी नहीं हैं। 12 जुलाई 2017 को सीबीआई ने उनके कार्यालय में छापेमारी के दौरान यह रकम जब्त की थी।

धानुका की ओर से अदालत को बताया गया कि जब्त रकम वैध स्रोत से प्राप्त की गई थी। इसलिए इसे वापस करने का अनुरोध किया गया था।

वहीं, सीबीआई ने दावा किया कि यह रकम प्रमोद धानुका और उनके रिश्तेदार के आवास या परिसर से बरामद हुई थी। उनका रिश्तेदार इस मामले में सह-आरोपी है।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राशि प्रमोद कुमार धानुका को लौटाने का निर्देश दिया। हालांकि, रकम लेने के लिए उन्हें बैंक में जमा राशि के बराबर क्षतिपूर्ति बांड और दो भरोसेमंद जमानतदार अदालत में पेश करने होंगे।

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