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22 से 28 अगस्त तक विधानसभा परिसर के आसपास जुलूस-रैली पर रोक

Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक रांची में आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आलोक में विधानसभा

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Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक रांची में आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आलोक में विधानसभा भवन (नया विधानसभा) परिसर के 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची क्षेत्र को छोड़कर लागू रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक विधानसभा के 1000 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव और आम सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी।

निषेधाज्ञा में अस्त्र-शस्त्र, हरवे-हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना भी प्रतिबंधित है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।

रांची जिला प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और जन शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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