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मुजफ्फरपुर में 28 सितंबर से हथियारों का भौतिक सत्यापन, 6 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने हथियारों के सत्यापन का फैसला लिया है।

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मुजफ्फरपुर। बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने हथियारों के सत्यापन का फैसला लिया है।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, जिले के सभी लाइसेंसधारी हथियारों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसमें रिवाल्वर, पिस्टल, रायफल और एकनाली-दोनाली बंदूक शामिल हैं।

हथियारों का सत्यापन 28 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक संबंधित थानों में होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 4 अक्टूबर रविवार को सत्यापन का काम नहीं होगा। निर्धारित दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अधिकारी थानों में मौजूद रहेंगे।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग थानों में सत्यापन के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ, राजस्व अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिन लाइसेंसधारियों को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना नहीं मिल पाएगी, उन्हें चौकीदार या दफादार के माध्यम से लिखित सूचना दी जाएगी।

प्रशासन ने दूसरे राज्यों से जारी हथियार लाइसेंसों को लेकर भी निर्देश जारी किया है। जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और अन्य राज्यों से जारी लाइसेंस वाले हथियारों को संबंधित राज्य या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सत्यापन रिपोर्ट आने तक 6 अक्टूबर तक नजदीकी थाने या अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा करना होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय में हथियारों का सत्यापन नहीं कराने या बिना सत्यापन के हथियार और कारतूस रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

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