नई दिल्ली: पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नए नियम का प्रस्ताव रखा है। FSSAI की अप्रैल 2026 की ड्राफ्ट अधिसूचना के मुताबिक पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल की परत वाले मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
नए प्रस्ताव के तहत पान मसाला की पैकिंग के लिए पेपर, पेपर बोर्ड, सेलूलोज या अन्य प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इनमें किसी भी तरह का प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलिमर, लैमिनेट या एल्युमिनियम फॉयल की लेयर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टिन या कांच के कंटेनर भी पैकेजिंग के लिए अनुमत होंगे।
FSSAI के ड्राफ्ट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्लास्टिक सामग्री वाले सैशे में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को स्टोर, पैक या बेचने पर रोक से जुड़े प्रावधान लागू होंगे।
हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि FSSAI की वेबसाइट पर अप्रैल 2026 में जारी दस्तावेज को Draft Regulations के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए इसे देशभर में पूरी तरह लागू हो चुका अंतिम नियम बताने से पहले अंतिम अधिसूचना की स्थिति देखना जरूरी है।




