Close Menu
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Facebook X (Twitter) Instagram
Public AddaPublic Adda

  • Home
  • India
  • World
  • States
    • Jharkhand
    • Bihar
    • Uttar Pradesh
  • Politics
  • Sports
  • Social/Interesting
  • More Adda
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Home»India»अभिनेता नागार्जुन को कोर्ट से राहत, नाम और छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक
India

अभिनेता नागार्जुन को कोर्ट से राहत, नाम और छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता नागार्जुन के नाम और छवि के गलत उपयोग पर रोक लगाई। आदेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं पर भी लागू रहेगा।
Faizal HaqueBy Faizal HaqueOctober 1, 20252 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Threads Telegram
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link

अपनी भाषा चुनेें :

बटन दबाकर थोड़ा इंतज़ार करें...

India News: तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके नाम, चेहरा, समानता और छवि का व्यावसायिक इस्तेमाल या दुरुपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर भी लागू होगा।

अनधिकृत उपयोग से हो रहा था नुकसान

नागार्जुन ने अपनी याचिका में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से अधिक समय और लगभग 95 फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी छवि का अनुचित इस्तेमाल जनता को गुमराह कर रहा है और साथ ही उनके ब्रांड वैल्यू और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कई विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरों का उपयोग कर टी-शर्ट और अन्य उत्पाद बेच रहे थे।

एआई और डीपफेक पर चिंता

कोर्ट के सामने यह भी प्रमुख मुद्दा आया कि कुछ संस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीकों का दुरुपयोग कर अभिनेता की छवि से अनुचित सामग्री बना रही थीं। न्यायालय ने साफ कहा कि इंटरनेट पर एक बार गलत कंटेंट आने के बाद एआई मॉडल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंच सकता है।

72 घंटे में हटेगा कंटेंट

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने आदेश दिया कि सभी पहचाने गए लिंक और यूआरएल को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए या ब्लॉक किया जाए। साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को निर्देशित किया गया कि वे उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की जानकारी दो सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपें।

मनोरंजन जगत के लिए मिसाल

कोर्ट ने कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी की छवि या व्यक्तित्व अधिकारों का शोषण उनके आर्थिक हितों और सम्मानजनक जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले को मनोरंजन उद्योग के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह भविष्य में अन्य कलाकारों और मशहूर हस्तियों की पहचान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए भी अहम साबित होगा।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2026 को तय कर दी है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Follow on Google News
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Related Posts

रायडीह प्रखंड का घोड़ा पहार विकास से वंचित, जलमीनार और सड़क निर्माण की उठी मांग

June 21, 2026

एसआईआर अभियान में तेजी, चैनपुर में 45 बूथ एजेंट प्रशिक्षित, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण

June 21, 2026

‘योग करें, निरोग रहें’ के संदेश के साथ चैनपुर प्रखंड में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

June 21, 2026

RECENT ADDA.

रायडीह प्रखंड का घोड़ा पहार विकास से वंचित, जलमीनार और सड़क निर्माण की उठी मांग

June 21, 2026

एसआईआर अभियान में तेजी, चैनपुर में 45 बूथ एजेंट प्रशिक्षित, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण

June 21, 2026

‘योग करें, निरोग रहें’ के संदेश के साथ चैनपुर प्रखंड में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

June 21, 2026

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर गुमला बना योगमय, सैकड़ों लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

June 21, 2026

गुमला सदर अस्पताल में जरूरतमंद बच्ची के लिए आगे आए कृष्णा साहू, किया स्वैच्छिक रक्तदान

June 21, 2026
Today’s Horoscope
© 2026 Public Adda. Designed by Launching Press.
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • DMCA
  • Adsense

Home

News

Web Stories Fill Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Web Stories

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.