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बिना अनुमति संचालित आनंद मंगलम बैंक्विट हॉल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, पूर्ण रूप से किया गया बंद

Ranchi News : नगर निगम रांची ने एक बार फिर अवैध रूप से संचालित हो रहे भवनों पर सख्त रुख अपनाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेशानुसार, वार्ड संख्या-3 के एदलहातू क्षेत्र में स्थित आनंद मंगलम बैंक्विट हॉल को पूर्ण रूप से बंद करने

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Ranchi News : नगर निगम रांची ने एक बार फिर अवैध रूप से संचालित हो रहे भवनों पर सख्त रुख अपनाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेशानुसार, वार्ड संख्या-3 के एदलहातू क्षेत्र में स्थित आनंद मंगलम बैंक्विट हॉल को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम की बाजार शाखा टीम ने 5 जुलाई 2025 को स्थल पर पहुंचकर यह नोटिस चस्पा किया।

यह कदम झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्विट हॉल/लॉज/हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञ​प्ति नियमावली 2013 के तहत उठाया गया है। नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित किसी भी प्रकार का धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्विट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल को निगम से अनुज्ञ​प्ति लेना अनिवार्य है।

आनंद मंगलम बैंक्विट हॉल को पहले भी तीन बार 18 मार्च 2025 (पत्रांक 106), 9 अप्रैल 2025 (पत्रांक 159) और 13 मई 2025 (पत्रांक 221) को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि संचालन से पहले नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य है। बावजूद इसके, संचालक ने निर्धारित समय सीमा में न तो अनुग्रह प्राप्त किया और न ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर पाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंक्विट हॉल की ओर से निगम में आवेदन तो किया गया था, लेकिन उसमें आवश्यक शर्तों से जुड़े दस्तावेजों की कमी पाई गई। जैसे कि भवन मानचित्र की स्वीकृति, अग्निशमन एनओसी, भूमि उपयोग प्रमाण पत्र आदि की अनुपस्थिति के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बावजूद बैंक्विट हॉल का संचालन जारी रहा।

नगर निगम ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के अंतर्गत कार्रवाई की। अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी संस्था बिना अनुमति के संचालन नहीं कर सकती। भविष्य में ऐसे सभी भवनों की नियमित जांच की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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