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रांची SDM का बड़ा आदेश : रिस्स–2 क्षेत्र के चारों ओर निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Ranchi : राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 परियोजना स्थल पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दरअसल,

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Ranchi : राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 परियोजना स्थल पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

दरअसल, रिस्स–2 परियोजना के सीमांकन और फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग स्थल के आसपास जुट रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व फेंसिंग के अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे संभावित उपद्रव और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की। आदेश के तहत 200 मीटर परिधि में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, किसी भी प्रकार के हथियार (बंदूक, राइफल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष आदि) ले जाना और आमसभा/बैठक आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

हालांकि, यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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