फॉण्ट कनवर्टर NEW

झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026: रांची के 127 केंद्रों पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए 19 जुलाई 2026 को रांची जिले के 127 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। BNSS की धारा-163 के तहत यह आदेश परीक्षा

रांची में धारा 163 लागू

अपनी भाषा में पढ़ें

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए 19 जुलाई 2026 को रांची जिले के 127 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। BNSS की धारा-163 के तहत यह आदेश परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्त आदेश पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जुटने और असामाजिक तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्न गतिविधियों पर रोक रहेगी—

  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक।
  • सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध।
  • सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छोड़कर लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक।
  • बैठक या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध।

कब तक प्रभावी रहेगा आदेश

प्रशासन के अनुसार यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई 2026 को प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram