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प्रेमिका की ह’त्या मामले में कोर्ट ने आरोपी भोलेनाथ की जमानत अर्जी की खारिज

Chaibasa News: प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भोलेनाथ की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। यह मामला झारखंड निवासी 19 वर्षीय मनीषा की हत्या से जुड़ा है, जो चाईबासा जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के किंपोसी

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Chaibasa News: प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भोलेनाथ की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। यह मामला झारखंड निवासी 19 वर्षीय मनीषा की हत्या से जुड़ा है, जो चाईबासा जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के किंपोसी गांव की रहने वाली थी।

जानकारी के अनुसार, आरोपी भोलेनाथ (22 वर्ष), संतकबीरनगर के उमरिया गांव का रहने वाला है। उसकी मनीषा से मुलाकात तमिलनाडु में प्राइवेट नौकरी के दौरान हुई थी, जहां दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। बाद में भोलेनाथ को शक हुआ कि मनीषा किसी और युवक से बात करती है। इस बात से नाराज होकर वह मनीषा को 29 अगस्त को अपने गांव ले आया।

5 सितंबर की शाम उसने गुस्से में आकर डंडे से मनीषा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि घटना निर्मम हत्या का मामला है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी भोलेनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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