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गिरफ्तारी अवैध बताने वाले IAS अफसर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Ranchi News : बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे IAS अफसर विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। विनय चौबे

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Ranchi News : बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे IAS अफसर विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

विनय चौबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और एसीबी (भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो) की कार्रवाई व दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि गिरफ्तारी से पहले जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कारण नहीं बताया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया कि एसीबी ने गिरफ्तारी में कई कानूनी खामियां छोड़ीं, इसलिए इस कार्रवाई को निरस्त किया जाए। वहीं, सरकार की ओर से एसीबी ने इन दावों का जोरदार विरोध किया। एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी तरीके से की गई है और सभी नियमों का पालन हुआ है। जांच में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य मिले थे और पूछताछ के बाद इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई।

गौरतलब है कि 20 मई को एसीबी ने IAS अफसर विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।

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