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JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अब शुक्रवार को सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में JPSC की ओर से आयोजित CDPO, 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का मुख्य कारण परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार सामने आना है।

अब सभी की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में JPSC की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर भी कोर्ट में बहस होगी।

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