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झारखंड जेल मैनुअल सुधार पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 30 दिनों में नोटिफाई करने का आश्वासन

Ranchi News: झारखंड में जेल मैनुअल में सुधार और कैदियों की स्थिति को लेकर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल

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Ranchi News: झारखंड में जेल मैनुअल में सुधार और कैदियों की स्थिति को लेकर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि झारखंड जेल मैनुअल को अगले 30 दिनों में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब केवल कैबिनेट से मंजूरी लेना बाकी है। इस पर कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2025 को निर्धारित की है।

इससे पहले, खंडपीठ ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के आदेश के संदर्भ में जानकारी मांगी थी। इस आदेश के तहत, सभी राज्यों को एक मॉडल जेल मैनुअल तैयार करना था। सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि झारखंड जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और उसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है।

इससे पूर्व की सुनवाई में, झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी की थी और गृह सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने कहा था कि तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल बनाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन अब तक झारखंड सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

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