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अनिल टाइगर हत्याकांड: मास्टरमाइंड देवब्रत को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने रखी शर्तें

Ranchi News: रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के मास्टरमाइंड देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने देवब्रत को पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति

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Ranchi News: रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के मास्टरमाइंड देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने देवब्रत को पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में सुनवाई के बाद जारी किया गया।

गौरतलब है कि 26 मार्च 2025 को रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की खबर के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था। इस हत्याकांड ने रांची समेत पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया था।

जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली कि अनिल टाइगर की हत्या किसी राजनीतिक रंजिश के कारण नहीं बल्कि जमीन विवाद के चलते की गई थी। जांच में सामने आया कि इस साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड देवब्रत नाथ शाहदेव था। पुलिस ने उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी।

देवब्रत नाथ शाहदेव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट के फैसले से देवब्रत को तो राहत मिली है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां अभी भी इस केस में अन्य साझेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं।

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