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फरार आरोपी राहुल दुबे उर्फ छोटू के खिलाफ कोर्ट की सख्त कार्रवाई

अदालत ने जारी किया धारा-82 का इश्तेहार, हाजिर न होने पर होगी कुर्की-जब्ती

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रांची: राजधानी में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों पर पुलिस और न्यायिक तंत्र ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रातू थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राहुल दुबे उर्फ जयशंकर दुबे उर्फ छोटू के खिलाफ अदालत ने सख्त कदम उठाया है। न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) रित्विका की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत आरोपी के खिलाफ औपचारिक इश्तेहार जारी कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी राहुल दुबे मूल रूप से बिहार के भोजपुर (आरा) जिले के धोबहा थाना अंतर्गत सलेमपुर गांव का निवासी है, जिसके पिता का नाम परमहंस दुबे है। आरोपी वर्तमान में रांची के रातू थाना क्षेत्र के तहत दर्ज कांड संख्या 346/2025 में नामजद है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं जैसे जानलेवा हमला, आपराधिक षड्यंत्र, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

मामले की जांच कर रही रातू पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा अदालत को दी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि आरोपी जानबूझकर कानून से छिप रहा है और जांच से भाग रहा है। इसी के मद्देनजर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उद्घोषणा पत्र (इश्तेहार) जारी किया है।

अदालती आदेश के तहत आरोपी को निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदेह होने का अंतिम मौका दिया गया है। यदि वह तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो पुलिस प्रशासन धारा 83 के तहत उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर देगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रांची ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि यह अभियुक्त किसी को दिखाई दे या उसके संबंध में कोई पुख्ता जानकारी मिले, तो अविलंब वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, संबंधित न्यायालय, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय द्वितीय) अथवा रातू थाना प्रभारी को तुरंत सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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