रांची: झारखंड की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, संगठित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट (NCAHP Act 2021) के प्रावधानों के तहत राज्य में ‘झारखंड राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद’ (Jharkhand State Allied and Healthcare Council – JSAHC) का विधिवत गठन कर दिया गया है। इस संबंध में परिषद द्वारा रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु (रांची) स्थित कार्यालय से आधिकारिक सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है।
8 मई 2026 को जारी हुई थी अधिसूचना
परिषद के अध्यक्ष द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 72 (10), दिनांक 08/05/2026 के माध्यम से इस परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के अस्तित्व में आने से राज्य भर में कार्यरत हजारों संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (Allied and Healthcare Professionals) को एक औपचारिक विनियामक ढांचा मिलेगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
शीघ्र शुरू होगी पंजीकरण की प्रक्रिया
गठित नए परिषद के अंतर्गत अब राज्य के सभी पात्र एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स (जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट आदि) के पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया एनसीएएचपी (NCAHP), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कड़े दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय मानकों के आलोक में संपन्न कराई जाएगी।
परिषद ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक शुरुआत होगी, उससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता व समय-सारणी सार्वजनिक रूप से यथाशीघ्र समाचार पत्रों व पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पोर्टल और आधिकारिक संपर्क सूत्र
परिषद ने सभी स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों को नियमित अपडेट्स के लिए अधिकृत वेबसाइटों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है:
- राष्ट्रीय आयोग पोर्टल: https://ncahp-abdm-gov-in
- राज्य परिषद पोर्टल: https://jsahc-in/
- आधिकारिक ईमेल: jhrstatealliedandhealthcare@gmail.com
राज्य में इस परिषद के सक्रिय होने से न केवल योग्य स्वास्थ्य कर्मियों के हितों व अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि मरीजों को भी प्रशिक्षित और प्रमाणित स्वास्थ्य पेशेवरों की सेवाएं मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।






