फॉण्ट कनवर्टर NEW

Advertisement
Advertisement

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में गाय, चैफ कटर और डेयरी उपकरणों पर 90% तक सब्सिडी

पशुपालकों को सरकार का तोहफा, डेयरी फार्मिंग को मिलेगा नया पंख, 15 दिसंबर तक आवेदन का मौका

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला गव्य विकास कार्यालय, रांची द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दुधारू गाय वितरण, चारा विकास (चैफ कटर) और प्रगतिशील डेयरी किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 75% से लेकर 90% तक का भारी-भरकम अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।

प्रमुख योजनाएं और मिलने वाला अनुदान

  • दो दुधारू गाय/भैंस की योजना: कुल 1,35,050 रुपये की लागत वाली इस योजना में आपदा प्रभावित, अगलगी प्रभावित, सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवार की महिलाओं, परित्यक्त व दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 75% अनुदान का प्रावधान है।
  • चारा विकास (चैफ कटर): हस्त चालित मशीन (लागत 12,000 रु.) और विद्युत चालित मशीन (लागत 26,000 रु.) पर एससी/एसटी दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को 90% तथा अन्य जातियों के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा। हस्त चालित के लिए कम से कम 5 और विद्युत चालित के लिए न्यूनतम 10 दुधारू मवेशी होना जरूरी है।
  • प्रगतिशील डेयरी कृषकों को आधुनिक उपकरण: 4 बकेट वाली मिल्किंग मशीन (लागत 1.20 लाख रु.), पनीर व खोआ मेकिंग यूनिट (1 लाख रु.) और डीप बोरिंग (1 लाख रु.) पर एससी/एसटी दुग्ध समिति सदस्यों को 90% और अन्य को 75% अनुदान मिलेगा। वहीं काउ मैट (5,200 रु.) पर भी 75% से 90% तक अनुदान तय है।

पात्रता व जरूरी शर्तें

  • पिछले 5 वर्षों में जेएसएफएसएस या एनएफएचएस के तहत अनुदान प्राप्त कर चुके परिवार दोबारा पात्र नहीं होंगे।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी/संविधानिक पद पर न हो, 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशनभोगी न हो और आयकरदाता (Taxpayer) न हो।
  • चयनित लाभार्थियों की अनुदान राशि सीधे उनके अनिवार्य एस्क्रो या डेडिकेटेड बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवेदन कैसे और कब तक करें?

इच्छुक ग्रामीण पशुपालक संबंधित प्रखंड के पशुपालन कार्यालय या जिला गव्य विकास कार्यालय, रांची से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म के साथ ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा, स्थानीय निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक और मवेशियों की फोटो संलग्न कर 15 दिसंबर 2026 तक कार्यालय अवधि में जमा करना अनिवार्य है।
Advertisement
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram