फॉण्ट कनवर्टर NEW

Advertisement
Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 1900 अभ्यर्थियों को मिली राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस फैसले से करीब 1900 अभ्यर्थियों

अपनी भाषा में पढ़ें

Advertisement

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस फैसले से करीब 1900 अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

दरअसल, राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार का यह फैसला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है।

वहीं, राज्य सरकार ने कोर्ट में अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और छात्रों के हित को ध्यान में रखकर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने सरकार के परीक्षा रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे करीब 1900 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram