रांची: दीपावली को देखते हुए रांची नगर निगम ने पटाखा बिक्री को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। निगम ने साफ कर दिया है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में पटाखा बेचने के लिए किसी भी विक्रेता को अनुमति या NOC नहीं दी जाएगी।
नगर निगम ने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम उसकी संपत्ति है और पूरे परिसर पर निगम का नियंत्रण है। इसलिए यहां पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।
अस्थायी दुकान और शेड लगाने पर रोक
नगर निगम ने पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे स्टेडियम परिसर में किसी भी तरह की अस्थायी दुकान, शेड या अन्य संरचना न बनाएं। पटाखा बिक्री के लिए यहां किसी प्रकार की तैयारी करने पर भी रोक लगाई गई है।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने सभी पटाखा विक्रेताओं और संबंधित लोगों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।





