नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को सभी जोनल रेलवे को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस दौरान यात्रियों को ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी।
पावर बैंक फटने के बाद बढ़ाई गई सख्ती
रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में मुंबई-हावड़ा मेल में एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के दौरान फट गया था। इससे कोच में धुआं फैल गया और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं थी। इस घटना के बाद रेलवे ने रात में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
रेलवे अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को आदेश दिया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोच के चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएं। इसके लिए कर्मचारियों को जरूरी निर्देश और प्रशिक्षण देने को कहा गया है। नियम का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे।
2014 में भी जारी हुआ था निर्देश
रेलवे ने पहली बार 19 जून 2014 को रात में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया था। मार्च 2021 में भी इस नियम को लागू करने पर जोर दिया गया था। अब एक बार फिर रेलवे ने सभी जोन को इसका सख्ती से पालन कराने को कहा है।
रेलवे के इस निर्देश को देखते हुए यात्रियों को रात 11 बजे से पहले ही अपने मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरण चार्ज कर लेने चाहिए। साथ ही खराब चार्जर और पावर बैंक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रेलवे का उद्देश्य ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है।



