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पंडरा बाजार में दुकानों और गोदामों का किराया बढ़ा, नवंबर से नई दर लागू

रांची कृषि उत्पादन बाजार समिति ने दुकानों और गोदामों के किराये की नई दर तय कर दी है। अब दुकानदारों और गोदाम आवंटियों को 1 नवंबर 2026 से हर महीने 9 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया देना होगा। इसके अलावा किराये पर नियमानुसार

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रांची : रांची कृषि उत्पादन बाजार समिति ने दुकानों और गोदामों के किराये की नई दर तय कर दी है। अब दुकानदारों और गोदाम आवंटियों को 1 नवंबर 2026 से हर महीने 9 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया देना होगा। इसके अलावा किराये पर नियमानुसार जीएसटी भी अलग से जमा करना होगा।

नई दर लागू होने से बाजार समिति के अंतर्गत आने वाली दुकानों और गोदामों के आवंटियों का मासिक खर्च बढ़ सकता है।

पंडरा बाजार के दुकानदारों पर भी लागू होगा नया किराया

कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची के पणन सचिव ने 21 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, नई किराया दर मुख्य बाजार प्रांगण और पंडरा स्थित टर्मिनल मार्केट यार्ड के सभी दुकान और गोदाम आवंटियों पर लागू होगी।

इसके अलावा बाजार समिति के क्षेत्र में आने वाले हाट-बाजारों की दुकानों और गोदामों के आवंटियों को भी नई दर से किराया देना होगा।

किराये के साथ देना होगा जीएसटी

जारी पत्र के अनुसार, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, रांची के 9 अक्टूबर 2026 के कार्यालय आदेश के आधार पर किराये की नई दर तय की गई है।

बाजार समिति ने सभी आवंटियों को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर से अपनी दुकान या गोदाम के क्षेत्रफल के अनुसार 9 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मासिक किराया जमा करें। इसके साथ लागू जीएसटी की राशि भी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी।

दुकान या गोदाम का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उसके अनुसार किराये की राशि भी बढ़ेगी। नई व्यवस्था नवंबर महीने से लागू हो जाएगी।

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