रांची: गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने व्यवसायी से रंगदारी मांगने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला रांची के सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 512/2025 से संबंधित है।
बबलू खान की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की एकल पीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की दलीलों और तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों (bail bonds) पर जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान आरोपी बबलू खान का पक्ष उसके अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने प्रस्तुत किया।
गौरतलब है कि रांची पुलिस ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बबलू खान को रिंग रोड क्षेत्र से घातक हथियारों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। पुलिस के अनुसार, बबलू खान पर शहर के प्रमुख व्यापारियों से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने, लेवी वसूलने और डराने-धमकाने का गंभीर आरोप है।




