रांची। राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में अप्रैल 2023 में हुए चर्चित और दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मृतका के पति समेत परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी चार दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
अदालत द्वारा जिन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें मृतका का पति बिजेन्द्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननद रीमा देवी शामिल हैं। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सह विशेष लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा था।
क्या थी वारदात: अवैध संबंध के शक में रची गई थी खूनी साजिश
मामला ठाकुरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अप्रैल 2023 को इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी विजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी संदेह के आधार पर विजेंद्र ने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची और गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
वारदात के वक्त ममता देवी के दोनों मासूम बेटों ने अपनी मां की हत्या होते देख लिया था। भेद खुलने के डर से आरोपियों ने ममता के बाद दोनों मासूम बच्चों की भी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी।
पहचान छिपाने के लिए जंगल में शवों को जलाया था
तीनों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से शवों को ठाकुरगांव स्थित बगदाद के जंगल में फेंक दिया और उनमें आग लगा दी। इस बर्बरता के कारण तीनों के शव लगभग 80 प्रतिशत तक जल चुके थे, जिससे शुरुआत में उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था।
गुमशुदगी की रिपोर्ट से खुली थी हत्या की गुत्थी
वारदात के बाद मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाने में मामला (कांड संख्या 14/2023) दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए ममता को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए आसपास के जिलों में सूचना भेजी। इसी दौरान रामगढ़ थाने में दर्ज एक महिला और दो बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर कड़ी से कड़ी जुड़ी।
तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर ठाकुरगांव पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 7 अप्रैल 2023 को आरोपी पति, सास-ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिन्हें अब अदालत ने कानून के कटघरे में खड़ा कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।




