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दो पासपोर्ट और नागरिकता का क्या है कानून? विवादों में क्यों घिरीं रिंकी सरमा?

गुवाहाटी | एजेंसी असम विधानसभा चुनाव के शोर के बीच भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट के नियमों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर सनसनीखेज आरोप लगाते

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गुवाहाटी | एजेंसी

असम विधानसभा चुनाव के शोर के बीच भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट के नियमों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके पास यूएई, एंटीगा-बार्बूडा और इजिप्ट के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के अनुसार, इन पासपोर्ट्स की वैधता 2027 से 2031 के बीच है। हालांकि, मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘कांग्रेसी प्रोपोगैंडा’ करार दिया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इस विवाद के बीच यह समझना जरूरी है कि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता या कई पासपोर्ट रखने पर क्या कहता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या तथ्यों को छुपाकर पासपोर्ट हासिल करता है, तो अधिकारियों के पास उसे जब्त करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, गलत तरीके से कई पासपोर्ट रखना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

क्या भारत में दोहरी नागरिकता संभव है?— भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 और भारतीय संविधान इस मामले में बेहद स्पष्ट हैं। भारत एक साथ दो देशों की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल प्रभाव से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ‘दीपाली कटिया चड्ढा बनाम भारत संघ (1995)’ के मामले में यह माना है कि पासपोर्ट सीधे तौर पर नागरिकता से जुड़ा है; अतः विदेशी पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता।

सरकार हालांकि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) योजना के तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा के साथ भारत में रहने और काम करने की अनुमति देती है, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में मतदान करने या सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होता है।

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से ऐसे 1,300 से अधिक मामलों की पहचान की थी, जहां लोग एक से अधिक भारतीय पासपोर्ट रख रहे थे। ऐसे मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है और तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाती है। रिनिकी भुइयां पर लगे इन आरोपों ने अब न केवल राजनीतिक बल्कि गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है, जिसकी जांच आने वाले समय में स्पष्ट होगी।

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