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अवैध विज्ञापनों पर 7.47 लाख का जुर्माना, Puma और Acer पर गिरी गाज

रांची: राजधानी को ‘स्वच्छ और विज्ञापनों के मकड़जाल’ से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ा अभियान चलाया। चर्च कॉम्प्लेक्स से लेकर डोरंडा तक चली इस विशेष जांच प्रक्रिया में निगम की टीम ने शहर की सूरत बिगाड़ने वाले अवैध होर्डिंग्स,

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रांची: राजधानी को ‘स्वच्छ और विज्ञापनों के मकड़जाल’ से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ा अभियान चलाया। चर्च कॉम्प्लेक्स से लेकर डोरंडा तक चली इस विशेष जांच प्रक्रिया में निगम की टीम ने शहर की सूरत बिगाड़ने वाले अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को न केवल हटाया, बल्कि संबंधित संस्थानों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी ठोंका।

बड़े ब्रांड्स पर सबसे भारी कार्रवाई

नगर निगम की इस कार्रवाई की जद में शहर के कई नामी शोरूम और रेस्टोरेंट्स आए। जांच के दौरान पाया गया कि कई बड़े ब्रांड्स ने बिना अनुमति और टैक्स चुकाए सड़क किनारे और दुकानों के बाहर विज्ञापन पट्टियां (Signboards) लगा रखी थीं। इस कड़ी में मेन रोड स्थित Puma (Nitro) शोरूम पर सबसे अधिक 3,51,884 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, सुजाता चौक स्थित The Studs Bar & Grill पर 1,35,340 रुपये और रोस्पा टावर के Acer Exclusive Store पर 1,35,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

इन संस्थानों से भी वसूला गया जुर्माना:

निगम ने छोटे-बड़े सभी विज्ञापनों को रडार पर लेते हुए पेट पूजा रेस्टोरेंट, A.A होटल किंग्स प्लेस, RISE इंस्टीट्यूट, OMEGA होम ट्यूटर्स और डोरंडा स्थित Shave Cave प्रत्येक पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अधिनियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी

नगर निगम के प्रशासक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सख्त प्रावधानों के तहत की जा रही है। शहर में बिना अनुमति अनधिकृत प्रचार-प्रसार करना कानूनन अपराध है। निगम का कहना है कि यह अभियान भविष्य में और भी तीव्र गति से चलाया जाएगा। प्रशासन ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे अपने विज्ञापनों का निबंधन सुनिश्चित करें, अन्यथा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

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