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गोलगप्पा बेचने वाले को GST विभाग ने भेजा 40 लाख का नोटिस

India News : तमिलनाडु में एक गोलगप्पा बेचने वाले को GST टैक्स चोरी का नोटिस मिला है। GST विभाग से 40 लाख रुपये का नोटिस मिला है। यह GST नोटिस PhonePe के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था। GST विभाग के जारी नोटिस

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India News : तमिलनाडु में एक गोलगप्पा बेचने वाले को GST टैक्स चोरी का नोटिस मिला है। GST विभाग से 40 लाख रुपये का नोटिस मिला है। यह GST नोटिस PhonePe के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था। GST विभाग के जारी नोटिस में कहा गया है कि, “रेजरपे और फोनपे से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, आपको माल/सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के लिए UPI भुगतान प्राप्त हुआ है, और वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्राप्त भुगतान कुल मिलाकर 40,11,019 रुपये हैं। ”

नोटिस में कहा गया है कि आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि आपने प्रासंगिक CGST अधिनियम, 2017 के साथ TNGST अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण भी नहीं कराया है। जारी नोटिस में पूछा गया है कि साल 2023-24 में आपने लाखों की कमाई की है। ऐसे में अगर हम मान लें की आपने 50 परसेंट भी रॉ मटरियल पर खर्चा भी किया है तो उसका आधा हिस्सा भी एक मिडिल क्लास फैमिली के कई सालों की कमाई है।

इस नोटिस के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां कुछ यूजर्स इस बात पर हैरान हैं कि एक गोलगप्पा विक्रेता इतनी बड़ी राशि कैसे कमा सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. धीरज के. ने कहा कि यह राशि कई मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के वेतन से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि गोलगप्पा वाला अपने बिल में GST जोड़कर सरकार को भुगतान कर सकता है, लेकिन इससे वह प्रतिस्पर्धा में हार जाएगा। वहीं, कई यूजर्स ने नोटिस की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि यह नोटिस फर्जी हो सकता है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए बनाया गया होगा।

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