Ranchi : झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय रांची जिले के मांडर ब्लॉक में खुलने वाला है। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कोडरमा जिले के तिलैया में 27 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था। राज्य के दूसरे ग्राम न्यायालय का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसी हफ्ते कर सकते हैं।
प्रदेश में इस तरह के छह ग्राम न्यायालय खोले जाने है। लेकिन अब तक केवल एक ग्राम न्यायालय ही काम कर रहा है।ग्राम न्यायालय खोलने का मकसद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय दिलाने की है। इससे बड़ी अदालतों का बोझ भी कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2008 में इससे जुड़ा कानून पारित किया था।
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को 22 दिसंबर 2008 को पारित किया था।इसके तहत राज्यों को अपने यहां ग्रामीण न्यायालय गठित करने थे। यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। इसे नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और संविधान की छठवीं अनुसूची के पार्ट एक, दो, दो बी और तीन में दिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातिय इलाकों को छोड़कर पूरे देश में लाग किया जाना था।
इन ग्राम न्यायालयों को ग्राम पंचायत स्तर पर या कई ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्थापित किया जाना है। न्यायधीश इन ग्राम न्यायालय में जाकर सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे।ये ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करेंगे। ये मामले इस कानून की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं।इन अदालतों में विवादों का निपटारा जहां तक संभव हो पक्षों के बीच आपसी सहमति से होगा।
बेवसाइट के मुताबिक सबसे अधिक 113 ग्राम न्यायालय उत्तर प्रदेश में अधिसूचित किए गए हैं। लेकिन इनमें से केवल 92 ही काम कर रहे हैं। इस मामले में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। वहां 89 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं और सभी काम भी कर रहे हैं।
केंद् सरकार के कानून मंत्रालय की बेवसाइट के मुताबिक देश में अबतक 481 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। लेकिन अभी केवल 309 ग्राम न्यायालय की काम कर रहे हैं। इन न्यायालयों की स्थापना पर अबतक 83.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
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