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कोर्ट ने कहा, बहुत हुआ..बैरिकेड हटाकर चंडीगढ़-दिल्ली नेशनल हाईवे चालू कराएं

Chandigarh : हरियाणा के अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आदेश हैं। इसके बाद अब

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Chandigarh : हरियाणा के अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आदेश हैं। इसके बाद अब चंडीगढ़-दिल्ली नेशनल हाईवे खुल जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पांच महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ओर किसान धरना दे रहे हैं। इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के सैनिक तैनात हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद है। इसकारण अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। इसके साथ ही रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी समस्या आ रही है। इस कारण हाईकोर्ट में बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

  • हरियाणा सरकार को एक सप्ताह का समय

सुनवाई कर कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि एक हफ्ते में शम्भू बॉर्डर को खोला जाए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से एनएच-44 बंद पड़ा है और इससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। सुनवाई के बाद हरियाणा के वकील दीपक सबरवाल ने बताया कि बॉर्डर के पास 400 से 500 किसान धरना दे रहे हैं और हरियाणा की ओर से पंजाब को धरना देने के लिए तय जमीन देगी और सरकार बैरिकेडिंग खोल देगी। हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि अगर किसान हाईवे पर बैठने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को पंजाब सरकार को भी आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान फरवरी महीने से धरना दे रहे हैं।

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