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झारखंड कैबिनेट के 62 प्रस्तावों को मंजूरी, रांची में बनेगी मेडिको सिटी

रांची: झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में रांची में मेडिको सिटी बनाने, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नया अस्पताल बनाने, राज्य में नए चापाकल लगाने और

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रांची: झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में रांची में मेडिको सिटी बनाने, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नया अस्पताल बनाने, राज्य में नए चापाकल लगाने और कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं को दूर करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी दी।

 रांची में 284 करोड़ रुपये से बनेगी मेडिको सिटी

रांची में रिनपास के पास झारखंड मेडिको सिटी के लिए सड़क, नाली और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 284 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। मेडिको सिटी के विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में कुल 5,000 से 6,000 बेड की क्षमता होगी।

वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 545 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की संशोधित राशि को मंजूरी मिली है।

 विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए बनेगी हेल्थ यूनिट

राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत संस्थानों को अपने कुल बजट का 2 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य और वेल-बीइंग सेवाओं पर खर्च करना होगा।

छात्रों को हेल्थ आईडी कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

 कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं के लिए नई कमेटी

राज्यकर्मियों की वेतन विसंगति और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नई उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति एसीपी और एमएसीपी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेगी।

सरकारी कर्मचारियों के निजी खर्च पर विदेश यात्रा करने के नियमों को भी आसान बनाया गया है। अब अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके निर्धारित सक्षम प्राधिकार से अनुमति मिल सकेगी।

 दुकानों में 10 घंटे काम करने की अनुमति

कैबिनेट ने झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन काम करने की सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की गई है। हालांकि, सप्ताह में कुल काम करने की सीमा 48 घंटे ही रहेगी।

इसके अलावा जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों के सत्यापन और मुहर लगाने के शुल्क से छूट दी गई है।

263 प्रखंडों में लगेंगे 7,890 नए चापाकल

राज्य में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए 263 प्रखंडों में 7,890 नए चापाकल लगाए जाएंगे। इस योजना पर 96 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

गोड्डा जिले में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन पशु आहार बनाने की क्षमता वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 51 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

 सड़कों और जलाशयों के विकास को मंजूरी

कैबिनेट ने हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं, गिरिडीह जिले की तीन सड़कों के निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच मयूराक्षी उप-बेसिन में जल बंटवारे तथा मसानजोर और तेनुघाट बांधों के संयुक्त नियंत्रण से जुड़े समझौते के प्रारूप पर भी सहमति बनी है।

इसके अलावा चाईबासा ग्रिड सब-स्टेशन में बिजली से जुड़ी सुविधाओं के निर्माण और थानों में सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी के लंबित भुगतान को भी मंजूरी दी गई है।

 शिक्षा और अन्य योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत

राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक के छात्रों को झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के सहयोग से इंटर्नशिप कराने का फैसला लिया गया है। कस्तूरबा गांधी और सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

इसके अलावा जलछाजन परियोजनाओं को विस्तार देने, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन और खूंटी में प्रशिक्षण केंद्र के लिए पांच एकड़ जमीन केंद्र सरकार को निःशुल्क देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वृद्धि वाली बड़ी योजनाओं के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति से मंजूरी लेना भी अनिवार्य किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण और पेंशन लाभ से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

 

 

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