गुमला/चैनपुर:- चैनपुर प्रखंड अंतर्गत बामदा पंचायत के राजस्व ग्राम दरकाना में पेसा नियमावली 2025 के तहत आवश्यक कोरम पूरा करते हुए ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से ग्राम सभा के अध्यक्ष, सहायक सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। जानकारी के अनुसार आयोजित ग्राम सभा में पेसा कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। ग्रामीणों को बताया गया कि पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और विकास योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला, पुरुष तथा युवाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। सभी ग्रामीणों को पेसा कानून के महत्व और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके बाद उनकी सहमति प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। ग्राम सभा के दौरान राजस्व ग्राम दरकाना में पेसा कानून लागू किए जाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से पूरा किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी। इसके लिए एक निर्धारित तिथि तय करने पर सभी ग्रामीणों ने सहमति व्यक्त की। उपस्थित लोगों ने कहा कि नियमित ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव के विकास, सामाजिक मुद्दों तथा जनहित के विषयों पर सामूहिक निर्णय लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान ने सभी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ग्राम सभा को सफल बनाने में सभी के सहयोग की सराहना करते हुए गांव के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
बामदा पंचायत के दरकाना में पेसा ग्राम सभा का आयोजन, ग्रामीणों को बताए गए अधिकार
पेसा कानून के प्रावधानों पर ग्रामीणों को दी गई विस्तृत जानकारी, महिला-पुरुष एवं युवाओं की रही सक्रिय भागीदारी



