Patna: बिहार में आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर 2026 को पटना के संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक और आसपास के क्षेत्रों में पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग और भंडारण से जुड़े पांच प्रमुख प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
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बिना लाइसेंस संचालित पैकेज्ड पेयजल इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई इकाइयां बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के अवैध रूप से पैकेज्ड पेयजल का कारोबार कर रही थीं और विभिन्न ब्रांडों के लेबल का इस्तेमाल करके पानी की पैकेजिंग कर रही थीं। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कुल 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,07,960 रुपये से अधिक है। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है।
जांच के दायरे में आए प्रमुख प्रतिष्ठान और जब्ती के आंकड़े
महादेव इंटरप्राइजेज (सोनागोपालपुर, संपतचक): यह प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाया गया। यहां से एक लीटर की 5,364 बोतलें, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतलें और दो लीटर की 126 बोतलें समेत कुल 6,960 लीटर पानी (अनुमानित मूल्य 1,28,280 रुपये) जब्त किया गया। प्रतिष्ठान को बंद कर कानूनी नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
त्रिवेणी नीर (रामनगर, गौरीचक): बिना लाइसेंस चल रहे इस प्रतिष्ठान से 984 लीटर (एक लीटर की बोतलें) और 710 लीटर (500 मिलीलीटर की बोतलें) यानी कुल 1,694 लीटर पानी (मूल्य 33,880 रुपये) जब्त किया गया। यहां से दो कानूनी नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं और निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है।
प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड (संपतचक): इस इकाई में विभिन्न बड़े ब्रांडों (जैसे Beslari और Bislari Herbal Water) के रैपर और लेबल लगाकर पानी की अवैध पैकेजिंग की जा रही थी। यहां से कुल 1,656 लीटर पानी (मूल्य 33,120 रुपये) पकड़ा गया।
अमित कुमार का प्रतिष्ठान (संपतचक): यहां मैनुअल तरीके से बोतलों में पानी भरने का मामला सामने आया, जिन पर ‘A.V. Beverages, Bealin Road, Saran’ का लेबल अंकित था। मौके से कुल 4,190 लीटर पानी (मूल्य 95,880 रुपये) जब्त किया गया।
अजय सिंह का मकान (सोनागोपालपुर, संपतचक): इस परिसर में भी बिना लाइसेंस के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी, जहां से कुल 840 लीटर पानी (मूल्य 16,800 रुपये) बरामद किया गया।
स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी और आम नागरिकों से अपील
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के पानी की पैकेजिंग या कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि पैकेज्ड पेयजल खरीदते समय बोतल पर निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति संख्या और पैकेजिंग से जुड़ी अन्य जानकारियों की जांच अवश्य करें। यदि कहीं भी कोई अनियमितता नजर आए, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दें।




