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CM केजरीवाल को बेल मिलने के बाद हाई कोर्ट से झटका… जानें क्या

New Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहन नहीं निकल पायेंगे। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। दिल्ली शराब नीति केस में राउज

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New Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहन नहीं निकल पायेंगे। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते कल यानी 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका दायर की है। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।

ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर CM केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

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