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Home»States»Jharkhand»मंत्री हफीजुल के खिलाफ FIR करने के लिए थाने में दिया आवेदन, जानें..
Jharkhand

मंत्री हफीजुल के खिलाफ FIR करने के लिए थाने में दिया आवेदन, जानें..

By Samsul HaqueJuly 11, 20242 Mins Read
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Ranchi : भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में गुरुवार काे एक प्रतिनिधिमंडल ने अरगोड़ा थाना पहुंच कर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया।

सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला आठ जुलाई 2024 का है, जब हेमंत सरकार के मंत्री शपथ ले रहे थे और शपथ के बाद राष्ट्र गान चल रहा था। उस वक्त मंत्री हफीजुल हसन अपना गमछा ठीक कर रहे थे। वीडियो में स्पष्ट है कि उन्होंने जान बूझकर पहले अपना कुर्ता और बनियान को नीचे खींच कर गमछा को हल्का गिराया और तब गमछा को फिर से कंधे पर रखा।

उन्हाेंने बताया कि राष्ट्र गान के समय हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना है और किसी प्रकार का हलचल शरीर में नहीं होनी चाहिए । ये 52 सेकेंड का समय स्टैचू टाइम होता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र गान के समय बनाए नियम का पालन नहीं करता है तो उसे प्रिवेंसन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल औनर एक्ट 1971 की धारा 3 के अनुसार दंडित किया जायेगा और उसे तीन वर्ष तक सजा हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 51-ए के अनुसार देश के सभी नागरिकों का संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, और संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान के प्रति प्रतिबद्ध होना कर्तव्य बनता है। एक मंत्री होकर राष्ट्र गान के समय ऐसा व्यवहार करने से न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। राष्ट्र गान के समय किए गया अमर्यादित व्यवहार का वीडियो भी थाना प्रभारी को दिया गया है। भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य राहुल कुमार दुबे के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया है।

इस खबर को भी पढ़ें : बीजेपी को खटक रहा है ये मंत्री, कर दी पद से हटाने की मांग

इस खबर को भी पढ़ें : झारखंड में एकबार फिर हेमंत सरकार, दिया वीडियो संदेश, बीजेपी पर साधा निशाना

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