Close Menu
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Facebook X (Twitter) Instagram
Public AddaPublic Adda

  • Home
  • India
  • World
  • States
    • Jharkhand
    • Bihar
    • Uttar Pradesh
  • Politics
  • Sports
  • Social/Interesting
  • More Adda
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Home»Politics»दिल्ली कोर्ट का कड़ा रुख: आप नेताओं को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा अवमानना पर जवाब
Politics

दिल्ली कोर्ट का कड़ा रुख: आप नेताओं को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा अवमानना पर जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 'आप' के कई बड़े नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है।
By Samsul HaqueMay 19, 20263 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Threads Telegram
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link

अपनी भाषा चुनेें :

बटन दबाकर थोड़ा इंतज़ार करें...

New Delhi: आबकारी नीति (Excise Policy) मामले को लेकर दिल्ली की सियासत में कानूनी सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक के खिलाफ अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित नेताओं को चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।

मंगलवार को हुई इस अहम सुनवाई के दौरान इन नेताओं की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि या वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने रजिस्ट्री को सख्त निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और पोस्ट को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और उन्हें कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ ही, इस कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अदालत ने एक ‘एमिकस क्यूरी’ (न्यायालय मित्र) की नियुक्ति करने की बात भी कही है।

सुनियोजित अभियान चलाने का आरोप

गौरतलब है कि इससे पहले 14 मई को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया था। कोर्ट का मानना है कि आबकारी नीति मामले की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में न्यायपालिका की साख को बट्टा लगाने और उसे बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था।

जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि जब उन्होंने पूर्व में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने (Recusal) से इनकार कर दिया था, तो उनके इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखे गए, वीडियो जारी किए गए और सार्वजनिक बयानबाजी की गई। कोर्ट के अनुसार, ये कदम केवल एक निष्पक्ष आलोचना नहीं थे, बल्कि इन्होंने आपराधिक अवमानना की तय सीमा को पार कर लिया था।

जज ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया था कि यदि संबंधित पक्षों को कोई आपत्ति थी, तो वे नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे। इसके विपरीत, सार्वजनिक रूप से पत्र और वीडियो प्रसारित करके न्यायपालिका पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप मढ़े गए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इस अदालत से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम न्यायपालिका के प्रति जनता के मन में अविश्वास पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया, तो देश की कानूनी व्यवस्था में अराजकता फैल सकती है। इस पूरे विवाद और अवमानना की कार्यवाही शुरू होने के बाद, जस्टिस शर्मा ने खुद को आबकारी नीति मामले की आगे की सुनवाई से अलग कर लिया था।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Follow on Google News
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Related Posts

नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव: अब पासपोर्ट की पूरी डिटेल देना हुआ अनिवार्य!

May 19, 2026

बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले: 7वां वेतन आयोग मंजूर, महिलाओं को हर महीने ₹3000!

May 18, 2026

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प; पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा

May 17, 2026

RECENT ADDA.

नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव: अब पासपोर्ट की पूरी डिटेल देना हुआ अनिवार्य!

May 19, 2026

दिल्ली कोर्ट का कड़ा रुख: आप नेताओं को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा अवमानना पर जवाब

May 19, 2026

मानगो में पानी के लिए हाहाकार; सरयू राय ने निगम को घेरा, बोले- स्थिति सार्वजनिक करे प्रशासन

May 18, 2026

HCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 70 पदों पर भर्ती, ₹2 लाख तक सैलरी!

May 18, 2026

बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले: 7वां वेतन आयोग मंजूर, महिलाओं को हर महीने ₹3000!

May 18, 2026
Today’s Horoscope

Recent Posts

  • नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव: अब पासपोर्ट की पूरी डिटेल देना हुआ अनिवार्य!
  • दिल्ली कोर्ट का कड़ा रुख: आप नेताओं को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा अवमानना पर जवाब
  • मानगो में पानी के लिए हाहाकार; सरयू राय ने निगम को घेरा, बोले- स्थिति सार्वजनिक करे प्रशासन
  • HCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 70 पदों पर भर्ती, ₹2 लाख तक सैलरी!
  • बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले: 7वां वेतन आयोग मंजूर, महिलाओं को हर महीने ₹3000!

Recent Comments

No comments to show.
© 2026 Public Adda. Designed by Launching Press.
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • DMCA
  • Adsense

Home

News

Web Stories Fill Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Web Stories

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.