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Home»#Trending»मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और प्रशासनिक सुधारों पर लिए गए 25 से अधिक बड़े फैसले
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और प्रशासनिक सुधारों पर लिए गए 25 से अधिक बड़े फैसले

कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को 58% महंगाई भत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निर्णय
By Muzaffar HussainOctober 14, 20255 Mins Read
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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक पुनर्गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खेल, न्याय, और वित्तीय विषयों से संबंधित करीब 25 से अधिक एजेंडा बिंदुओं पर मुहर लगी।

शिक्षा और विश्वविद्यालयों में बड़े सुधार

मंत्रिपरिषद ने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद तथा इसके अधीन आने वाले महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी। इससे विश्वविद्यालयों में पदों की कार्यकुशलता और प्रशासनिक संरचना अधिक प्रभावी होगी।

इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण परिनियमों में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई-
1. “Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non-Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08)”
2. “UGC Regulations 2018” के अनुरूप Revised Statutes on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Academic Staff-2022”।

न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय

बैठक में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख निर्णय भी लिए गए।
झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 (ख)(ii) के तहत लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, एसीबी चाईबासा, और तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने रामनाथ राम, निलंबित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, लोहरदगा, से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय दंड पुनर्विचार का नया निर्णय भी स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, झारखंड उच्च न्यायालय की प्लैटिनम जुबली समारोह के आयोजन हेतु ₹1 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई।

वित्तीय निर्णय और कर्मचारियों के लिए राहत

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी।सबसे बड़ी घोषणा राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रही। सरकारी सेवकों को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी वेतन का 58% महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को मूल पेंशन पर 58% महंगाई राहत (DR) की स्वीकृति दी गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित निर्णय

बैठक में “मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए प्रशासनिक व्यय दर प्रति केंद्र ₹2,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही, “मिशन शक्ति” के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश को भी स्वीकृति दी गई।

विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें

राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया। कक्षा 9 से 12 तक के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए, अब यह कार्य झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा कराया जाएगा। पहले यह जिम्मेदारी J.C.E.R.T. के पास थी। संशोधन के बाद, निविदा और मुद्रण कार्य की पूरी जिम्मेदारी अब जेईपीसी को सौंपी गई है, जिससे पुस्तक वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा निवेश

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेंस खरीदने की योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर ₹ एक अरब तीन करोड़ पचास लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह एम्बुलेंस सुदूरवर्ती इलाकों में रेफरल सेवाओं को मजबूत करेंगी।

शिक्षा अवसंरचना और महिला तकनीकी संस्थान को बढ़ावा

राज्य सरकार ने जमशेदपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान को “State of the Art Institute” के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नए भवन निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए ₹55.14 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई। इसी के साथ, झारखंड के 480 सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

विधि और प्रक्रिया संबंधी संशोधन

सरकार ने “Code of Civil Procedure, 1908” में Registered Post से संबंधित सभी उल्लेखों को Speed Post से प्रतिस्थापित करने के संशोधन को मंजूरी दी। यह संशोधन डाक सेवाओं में आधुनिकता और गति लाने के उद्देश्य से किया गया है।

आरक्षण और स्थानीय निकाय चुनाव

बैठक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु राज्य आयोग से प्राप्त अनुशंसाओं को मंजूरी दी गई। इसके साथ, नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में आवश्यक संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

खेल एवं युवा विकास

झारखंड की खेल नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल संघों को प्रोत्साहन राशि/अनुदान भुगतान के लिए पीएल खाता संचालन से मुक्त किया गया है। इसके अलावा, झारखंड में आयोजित होने वाले “4th SAAF Senior Athletics Championship 2025” के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) और झारखंड सरकार के बीच MoU को स्वीकृति दी गई।

सारंडा वन क्षेत्र पर चर्चा

बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन अभ्यारण क्षेत्र को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। किसी भी परिस्थिति में स्थानीय निवासियों को विस्थापित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके जल-जंगल-जमीन के अधिकार वन अधिनियम के तहत सुरक्षित रहेंगे।

विधि-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए वाहनों की खरीद

राज्य के सभी थानों में पेट्रोलिंग और विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 628 चार पहिया और 849 दोपहिया वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए ₹78.50 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन और वित्तीय स्वीकृति

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund – SDMF) के लिए ₹166.80 करोड़ रुपये (केंद्रांश ₹125.20 करोड़ और राज्यांश ₹41.60 करोड़) की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागीय वादों में अदालतों के समक्ष सरकार का पक्ष रखने हेतु ₹2 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी मंजूर की है।

सिंचाई परियोजना को भी मिली मंजूरी

गोड्डा जिले के तरडीहा बराज योजना के लिए ₹31.65 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से जिले के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी मिलेगी।

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