Bokaro: दीपावली पर्व जैसे बड़े आयोजन के मद्देनज़र बोकारो जिले में प्रशासन ने पटाखा दुकानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिले के उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने चास और बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में संचालित सभी पटाखा दुकानों की गहन जांच करें, विशेषकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दुकान सक्षम प्राधिकार से निर्गत लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के बिना संचालित न हो।
जांच में जिन दुकानों के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं मिलेगी या आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध बिक्री होगी, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है—किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। पिछले वर्षों में गढ़वा, बोकारो व अन्य जगहों पर पटाखा दुकानों में अवैध संचालन के चलते आग की भीषण घटनाएँ हुई हैं, जिनमें जनहानि व आर्थिक नुकसान हुआ था।
इसी को देखते हुए, इस साल अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र AE-5 भरना होगा, शुल्क, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
डीसी ने यह भी निर्देशित किया कि स्थलीय निरीक्षण 3 दिनों में पूरा कर रिपोर्ट जिला कार्यालय भेजें, ताकि सिर्फ सुरक्षित, गैर-आवासीय क्षेत्रों में ही अस्थायी दुकानें लगे। सभी लाइसेंस प्राप्त दुकानों में अग्निशमन यंत्र, दमकल तैनाती, फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से जांचे जाएंगे।
प्रशासन का संकेत साफ है—लाइसेंस के बिना पटाखा की बिक्री, जान-माल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ समझी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चलेगी।



