Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके के आधार पर जमानत प्रदान की है।
भैरव सिंह को यह राहत रांची के चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 से संबंधित मामले में मिली है। यह मामला नगर निगम के टेंडर विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले टेंडर का काम भैरव सिंह के पास था, लेकिन बाद में अन्य लोगों को टेंडर का कार्य मिलने लगा। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप है कि भैरव सिंह की ओर से पैसे की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने पर मारपीट की घटना हुई।
इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद भैरव सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा और जमानत के पक्ष में दलीलें दीं। अदालत ने तर्क सुनने के बाद मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भैरव सिंह को जमानत देने का आदेश जारी किया। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई।



