Ranchi : आगामी 12 अक्टूबर 2025 रविवार को आयोजित होने वाली राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए रांची प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची, उत्कर्ष कुमार ने BNSS की धारा-163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी है। यह आदेश 12 अक्टूबर को सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह कदम उपनिदेशक, राजभाषा, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची से प्राप्त जानकारी और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री तथा अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राजेश्वर नाथ आलोक के संयुक्त आदेश के बाद उठाया गया है। प्रशासन ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि आशंका है कि परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व केंद्रों के बाहर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग कर सकते हैं। यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

परीक्षा केंद्र

उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका विद्यालय, रांची

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