रांची: चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रशासन ने प्रत्याशियों को अनुशासन और नियमों के दायरे में रखने की तैयारी कर ली है। शनिवार को समाहरणालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेयर और वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता (MCC) और चुनावी खर्च की बारीकियों से रूबरू कराया गया।
खर्च का हिसाब और नया बैंक खाता अनिवार्य
बैठक में व्यय प्रेक्षक ध्रुव कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव में पारदर्शिता सबसे ऊपर है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि उन्हें चुनाव से संबंधित हर एक पैसे के लेनदेन के लिए एक नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, चुनावी खर्च का पूरा विवरण तीन अलग-अलग रंगों के फॉर्म में भरकर समाहरणालय के कक्ष संख्या जी-10 में जमा करना होगा। यह कदम चुनाव में धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रचार के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति
सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार दोराईबुरु ने उम्मीदवारों को चेताया कि बिना अनुमति के कोई भी गतिविधि आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग करना हो या किसी सभा और जुलूस का आयोजन, हर कदम पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी (RO) से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। जुलूस और सभा की सूचना स्थानीय थाने को देना भी अनिवार्य किया गया है।
अभ्यर्थियों की मदद के लिए प्रेक्षक खुद रहेंगे मौजूद
प्रशासन ने न केवल नियम बताए, बल्कि उम्मीदवारों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘ओपन डोर’ पॉलिसी भी अपनाई है। दोनों प्रेक्षकों ने अपने मोबाइल नंबर अभ्यर्थियों के साथ साझा किए हैं। साथ ही यह जानकारी दी गई कि यदि किसी प्रत्याशी को कोई समस्या या जानकारी चाहिए, तो वे सर्कुलर रोड स्थित राजकीय अतिथिशाला के कमरा नंबर 210 और 207 में दोपहर 3:30 से 4:30 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। प्रेक्षकों ने अपील की है कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें ताकि रांची में एक निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जा सके।



