Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रांची में आयोजित छठे झारखंड विधानसभा के चौथे (शीतकालीन) सत्र के मद्देनज़र 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस अधिनियम की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव, आमसभा और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पाँच या पाँच से अधिक लोगों के जुटने, लाठी-डंडा, हथियार या अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।

प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में लागू होगा और इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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