New Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे। हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोली जानी थी। इसे मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इससे पहले राजधानी में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकारी थीं और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति आने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट कर दी गई थीं। सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गयी।
शराब नीति घोटाले का खुलासा 2022 में 8 जुलाई को तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ था। इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति मामला दर्ज किया था। इसके बाद इसमें पैसों की हेराफेरी भी सामने आई और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने मामला दर्ज किया था।
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