Ranchi : लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में CM, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभाध्यक्ष, मुख्य सचेतक का वेतन भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं, विधायक के वेतन एवं अन्य सुविधा पर मुहर लगायी गयी। कैबिनेट बैठक में 33 फैसलों पर मुहर लगाई है। वहीं जाति सर्वे का निर्णय लेकर इंडिया गठबंधन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। संभव है कि यह सर्वे बिहार की तर्ज पर होगा। वहीं सरकार ने दिल खोलकर विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है। बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार अब CM को 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, वहीं अन्य सुविधा भत्ता की राशि मिलेगी। इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता में भी वृद्धि की गई है। CM को क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार की जगह अब 95 हजार प्रति माह मिलेगा। सत्कार भत्ता 60 हजार के स्थान पर 70 हजार प्रतिमाह और आवास ऋण 40 लाख के स्थान पर 60 लाख रूपये चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध होगा। कैबिनेट में लिए गये फैसले की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को दी।
माननीय के वेतन एवं भत्ता वृद्धि
- मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री का वेतन 80 हजार से बढ़कर 1 लाख।
- प्रभारी भत्ता : 70 हजार से बढ़कर 1 लाख।
- क्षेत्रीय भत्ता : 80 हजार प्रतिमाह से बढ़कर 95 हजार।
- सत्कार भत्ता : 60 हजार (CM) 45 हजार(मंत्री) बढ़कर 95 हजार प्रतिमाह CM, 55 हजार प्रतिमाह मंत्री।
- आवास ऋण : 60 लाख… 4% ब्याज पर।
- स्पीकर का वेतन 78 हजार से बढ़कर 98 हजार। अन्य भत्ता में भी इजाफा।
- नेता प्रतिपक्ष का वेतन 65 हजार से बढ़कर 85 हजार। अन्य भत्ता में भी बढ़ोत्तरी।
- विधायक का वेतन 40 हजार से बढ़कर 60 हजार। अन्य भत्ता भी बढ़ें।
- मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार से बढ़कर 75 हजार।
- उप मुख्य सचेतक का वेतन 50 हजार से बढ़कर 70 हजार।
- सचेतक का वेतन 40 हजार से बढ़कर 60 हजार।
33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई
- राज्य में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की मंजूरी दे दी गई। विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था साल 2016 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त कई नियमावली में संसोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
- कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत राजनगर और गम्हरिया में डिग्री कॉलेज बनाया जायेगा। राजनगर में बनने वाले डिग्री कॉलेज के लिए 39,15,61,000 रुपये और गम्हरिया में बनने वाले डिग्री कॉलेज पर भी 39,15,61,000 रुपए खर्च किये जायेंगे।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
- पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के इलाज पर खर्च हुए 45,29,312 के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
- दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा (1) के आलोक में Tax Defaulter वाहनों के One time settlement हेतु अर्थदंड माफी की स्वीकृति दी गई।
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