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EPFO की बड़ी राहत! PF रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मौका

EPFO ने वेतन सीमा में संशोधन के बाद नियोक्ताओं को राहत देते हुए सितंबर 2026 के पीएफ रिटर्न (ECR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है।

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New Delhi: देशभर के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों और कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कंपनियों और तमाम नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2026 के पीएफ रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब यह रिटर्न 15 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर 2026 तक आसानी से जमा किए जा सकेंगे। इस मोहलत से कारोबारियों और कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ से जुड़े कागजी घोड़े दौड़ाने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पूरे 16 दिन का अतिरिक्त वक्त मिल गया है।

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क्यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन? समझिए पूरा गणित

आखिर अचानक तारीखें क्यों बढ़ानी पड़ीं, इसके पीछे सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल, 17 सितंबर 2026 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए लागू होने वाली वेतन सीमा (Wage Ceiling) में बड़ा संशोधन किया गया था। इस सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।

जैसे ही यह नया नियम लागू हुआ, वैसे ही कंपनियों के दफ्तरों में हड़कंप सा मच गया। नियोक्ताओं के सामने यह चुनौती खड़ी हो गई कि वे फौरन अपने तमाम कर्मचारियों के वेतन का हिसाब नए सिरे से जांचें और बढ़े हुए नियमों के हिसाब से पीएफ के चंदे यानी योगदान की सही-सही गणना करें। यही वजह है कि ईपीएफओ ने कंपनियों की इस भागदौड़ और तकनीकी दिक्कतों को समझते हुए 14 अक्टूबर को ही डेडलाइन बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया था। हालांकि, साफ कर दिया गया है कि यह राहत सिर्फ सितंबर 2026 के वेतन महीने के रिटर्न पर ही लागू होगी, बाकी महीनों के लिए नियमों और तारीखों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

पेरोल सिस्टम में करनी पड़ी उथल-पुथल

वेतन सीमा बढ़ने के बाद कंपनियों को अपने इंटरनल पेरोल सिस्टम (वह व्यवस्था जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह, कटौतियां और भत्तों का पूरा हिसाब रखा जाता है) में जमकर माथापच्ची करनी पड़ी है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि पीएफ का पैसा नए नियमों के तराजू पर बिल्कुल सटीक बैठे। इसमें किसी भी तरह की कोताही या गलत आंकड़े डालने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक आगे चलकर कर्मचारियों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है।

क्या है इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) और इसका चक्कर?

कंपनियों को हर महीने ईपीएफओ के पोर्टल पर जो ब्योरा देना होता है, उसे ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न) कहा जाता है। इसमें हर एक कर्मचारी की सैलरी और उसके भविष्य निधि (EPF), पेंशन योजना (EPS) और बीमा योजना (EDLI) के तहत कटने वाले पैसे का पूरा चिट्ठी-पत्री हिसाब होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस रिटर्न में एक भी गलती भारी पड़ सकती है। अगर डेटा में जरा भी गड़बड़ी हुई, तो कर्मचारियों के पीएफ खातों में जमा होने वाले रिकॉर्ड का पूरा गणित बिगड़ सकता है और बाद में एम्प्लॉई को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि ईपीएफओ ने তাড়बाड़ी में गलत रिटर्न दाखिल करने से रोकने के लिए कंपनियों को यह मोहलत दी है।

कर्मचारियों की जेब पर क्या होगा असर?

सीधे शब्दों में कहें तो इस डेडलाइन के बढ़ने से कर्मचारियों के पीएफ खाते में कल सुबह अचानक कोई अतिरिक्त पैसा नहीं टपक पड़ेगा। इसका सीधा फायदा कंपनियों और मालिकों को मिला है ताकि वे हड़बड़ाहट में गलत आंकड़े भरने के बजाय इत्मीनान से सही और सटीक रिटर्न दाखिल कर सकें। इससे अंततः कर्मचारियों का ही रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा और उनके भविष्य की गाढ़ी कमाई सुरक्षित बनी रहेगी। वैसे, सतर्कता यही कहती है कि तमाम कर्मचारियों को भी बीच-बीच में अपनी ईपीएफ पासबुक ऑनलाइन चेक करते रहना चाहिए ताकि यह पता चलता रहे कि उनका पैसा समय पर सही सलामत जमा हो रहा है या नहीं।

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