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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आगे की कार्यवाही पर रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2018 में राजस्थान की एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

शिकायत में राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान और राफेल सौदे को लेकर की गई टिप्पणियों का जिक्र किया गया था। इसी मामले में वर्ष 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। उन्होंने पुराने न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। तब तक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

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